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प्रवेश नियममहाविद्यालय का संचालन(1) विश्वविद्यालय के आदेशानुशार पाठ्क्रम में न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत है I इसके अभाव में विश्वविद्यालय द्धारा सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय परीक्षा में वंचित किया जा सकता है I महाविद्यालय में निम्नांकित दिवसों पर सभी छात्र एवं छात्राओं को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा I
(i) 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) (2) महाविद्यालय में प्रत्येक छात्र/छात्रा को अवकाश स्वीकृत कराकर ही उसका उपयोग करना चाहिए I विपरीत आचरण अनुशासनहीनता समझा जाएगा I (3) किसी भी छात्र एवं छात्रा को बिना पूर्व अवकाश स्वीकृत कराये बिना सुचना दिए लगातार 10 दिन अनुपस्थित रहने पर महाविद्यालय से उसका नाम निरस्त कर दिया जाएगा I प्राचार्य द्धारा अनुपस्थित रहने के कारण के बारे में संतुष्ट होने के बाद ही पुनः प्रवेश की अनुमति दी जाएगी (ऐसी अनुमति एक बार से अधिक नहीं होगी) I (4) पुनः प्रवेश महाविद्यालय द्धारा निर्धारित शुल्क जमा कराने पर ही मिलेगा I (5) सभी छात्र एवं छात्राओं को महाविद्यालय की दैनिक प्रार्थना से लेकर अपनी समस्त शिक्षण कशाओं में उपस्थित रहना अनिवार्य है I विपरीत आचरण अनुशासन हीनता मानी जायेगी I
अवकाश महाविद्यालय में राज्य सरकार द्धारा घोषित सभी राजपत्रित अवकाश तथा विश्वविद्यालय शैक्षिक कलेण्डर के अनुशार अवकाश रहेंगे I
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